Friday, 14 June 2019

सरकार ने ईएसआई अंशदान की दर को घटाकर 4 फीसदी कर दिया

सरकार ने ईएसआई अंशदान की दर को घटाकर 4 फीसदी कर दिया

सरकार ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम के तहत दिए गए योगदान की दर को 6.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा, सरकार ने ईएसआई अधिनियम के तहत योगदान की दर को कम करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

नई दर अगले महीने की 1 तारीख से लागू होगी।

 इससे 3.6 करोड़ कर्मचारियों और 12.85 लाख, नियोक्ताओं को फायदा होगा।


 योगदान की कम दर से श्रमिकों को काफी राहत मिलेगी और यह ईएसआई योजना के तहत श्रमिकों के अधिक नामांकन की सुविधा प्रदान करेगा और औपचारिक क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्यबल लाएगा।

इसी तरह, नियोक्ताओं के योगदान की हिस्सेदारी में कमी से प्रतिष्ठानों की वित्तीय देयता कम हो जाएगी, जिससे इन प्रतिष्ठानों की व्यवहार्यता में सुधार होगा

बयान में कहा गया है कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा।

ईएसआई अधिनियम अधिनियम के तहत बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा, नकद, मातृत्व, विकलांगता और आश्रित लाभों के लिए प्रदान करता है।

ईएसआई अधिनियम के तहत प्रदान किए गए लाभ नियोक्ताओं और कर्मचारियों द्वारा किए गए योगदान से वित्त पोषित हैं।

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