Saturday, 4 May 2019

RBI ने मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए PPI पर जुर्माना लगाया

RBI ने मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए PPI पर जुर्माना लगाया

भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए पांच प्रीपेड भुगतान साधन (पीपीआई) जारीकर्ताओं पर जुर्माना लगाया है।

मोबाइल भुगतान, और जीआई प्रौद्योगिकी पर प्रत्येक को 3.05 करोड़ से 1 करोड़ रुपये का जुर्माना।

साथ ही, अन्य पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है

आरबीआई द्वारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 के प्रावधानों के तहत उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया गया है।

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