Thursday, 31 October 2019

आरबीआई ने जनता सहकारी बैंक ,जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक, बंधन बैंक पर जुर्माना लगाया

आरबीआई ने जनता सहकारी बैंक और जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पुणे स्थित जनता सहकारी बैंक पर 1 करोड़ रुपये और आय मान्यता, अग्रिम प्रबंधन और परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों के उल्लंघन के लिए जलगाँव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

RBI द्वारा बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग पर जुर्माना लगाया गया है, जो RBI द्वारा जारी किए गए पूर्वोक्त निर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता है।

कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर उच्चारण करने का इरादा नहीं है।

बंधन बैंक पर RBI ने लगाया 1 करोड़ का जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बंधन बैंक पर प्रमोटर की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत तक नहीं लाने के लिए 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

बंधन एमएफआई ने 2014 में केंद्रीय बैंक से सैद्धांतिक रूप से सार्वभौमिक बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त किया था और अगस्त 2015 से बैंक के रूप में पूर्ण संचालन शुरू किया था।

आरबीआई ने बैंक के कारोबार शुरू होने से तीन साल के भीतर बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड की शेयरधारिता को उसकी पेड-अप वोटिंग कैपिटल के 40 प्रतिशत तक पहुंचाने में विफलता के लिए जुर्माना लगाया।

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